मप्र प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति का गठन, पूर्व कुलगुरु डॉ. राजकुमार आचार्य बने अध्यक्ष

ग्वालियर। राज्य शासन ने मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 के तहत मप्र प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जीवाजी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु डॉ. राजकुमार आचार्य को सौंपी गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के सचिव या अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग के सचिव या अतिरिक्त सचिव अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही संचालक, चिकित्सा शिक्षा और संचालक/अतिरिक्त संचालक, तकनीकी शिक्षा को भी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। संचालक/अतिरिक्त संचालक, तकनीकी शिक्षा को सदस्य-सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। यह गठन मप्र निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था अधिनियम, 2007 की कंडिका-4 की उपधारा (1) एवं (2) में निहित प्रावधानों के तहत किया गया है। समिति का कार्यकाल आदेश जारी होने की तिथि से तीन वर्ष का रहेगा। यह आदेश मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव जयेन्द्र कुमार विजयवत के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

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