उचित मूल्य की दुकानों पर शेष पात्र परिवारों की हर हाल में 30 अप्रैल तक कराएं ई-केवायसी : कलेक्टर

ग्वालियर  उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने के लिये ई-केवायसी अनिवार्य है, जो पात्रता पर्चीधारी उपभोक्ता 30 अप्रैल तक ई-केवायसी नहीं करायेंगे, उन्हें राशन नहीं मिलेगा। इसलिए राशन लेने आ रहे उपभोक्ताओं को साफतौर पर बता दें कि वे 30 अप्रैल तक अपनी ई-केवायसी अवश्य करा लें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही कहा कि सभी एसडीएम अधीनस्थ अमले के माध्यम से अभियान बतौर ई-केवायसी का काम कराएं। 
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने निर्देश दिए कि ई-केवायसी के लिये उचित मूल्य की दुकानवार दल गठित करें। साथ ही दल को ई-केवायसी करने का प्रशिक्षण भी दिलाएं। उन्होंने कहा शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी करने के साथ-साथ मृत, अपात्र व अस्तित्वहीन हितग्राहियों के विलोपण का काम भी किया जाए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि उचित मूल्य के दुकानदारों की नियमित बैठक लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता से ई-केवायसी का काम कराएं। साथ ही कहा कि ई-केवायसी के दौरान राशन वितरण का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र की राशन दुकानों का निरीक्षण कर जिन उपभोक्ताओं की ई-केवायसी नहीं हुई है, उनकी ई-केवायसी कराने का कार्य कराएं। इसके साथ ही ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है अथवा चार माह से नियमित खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनकी सूची तैयार कराने का कार्य करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि अनुविभागीय अधिकारी भ्रमण के दौरान समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदी के लिये बनाए गए केन्द्रों का भी निरीक्षण करें। खरीदी केन्द्रों पर किसी भी प्रकार से किसानों को परेशानी नहीं होना चाहिए। किसानों के स्लॉट बुक कराने का कार्य भी तेजी से हो, यह सुनिश्चित कराएं। बैठक में अपर कलेक्टर कुमार सत्यम सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। 

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