खाद्य विभाग के दल ने शक्कर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जाँच की
ग्वालियर। खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा गुरुवार को मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी चीनी नियंत्रण आदेश 2026 के पालन मे शक्कर व्यवसाईयों के प्रतिष्ठानों की जांच की गई। खाद्य विभाग की टीम सबसे पहला मैना वाली गली स्थित मुदित ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान पर पहुंची जहां उनके प्रतिष्ठान और उसके सामने के परिसर में ही स्थित गोदाम में कुल मिलाकर 1253 क्विंटल शक्कर रखी पाई गई। इसी प्रकार दाल बाजार स्थित रामबाबू गोविंददास अग्रवाल के प्रतिष्ठान पर कुल 154 क्विंटल शक्कर होना पाई गई। दोनों ही प्रतिष्ठानों में निर्धारित सीमा 4000 क्विंटल के अंदर शक्कर होना पाई गई।
खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा शक्कर व्यापारियों को चीनी नियंत्रण आदेश 2026 के प्रावधानों से अवगत कराया गया। शासन द्वारा 4000 क्विंटल तक शक्कर के भंडारण पर लिमिट लगाई गई है एवं भंडारित शक्कर का विक्रय व्यापारी को क्रय दिनांक से 30 दिनों के अंदर करना होगा । सभी शक्कर व्यापारियों को हिदायत दी गई है कि वह अपने लाइसेंस में उल्लेखित व्यापार स्थल / गोदाम पर ही शक्कर का भंडारण करें एवं भारत सरकार के पोर्टल पर नियमित रूप से शक्कर के स्टॉक की जानकारी अद्यतन करते रहे । अधिकृत भंडारण स्थल के अतिरक्त किसी अन्य स्थल पर अगर शक्कर का भंडारण होना पाया गया तो उसको अनाधिकृत भंडारण मनाते हुए जप्त किया जाएगा व्यापारियों को नियमित रूप से अपना लेखा-जोखा अद्यतन रखने की भी निर्देश दिए है। खाद्य विभाग की कार्यवाही में जिला आपूर्ति नियंत्रक अरविंद सिंह भदोरिया, सहायक आपूर्ति अधिकारी महावीर सिंह राठौर, संजीव शर्मा, सौरभ जैन, श्रीमती पूजा तोमर एवं श्रीमती सारिका कुशवाह सम्मलित रही।