सागर / टीकमगढ़। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राजकुमार गुप्ता ने रिश्वत लेने के आरोप में ट्रेप किये गये पटवारी भरत सिंह दांगी छिपरी तहसील लिपौटा जिला टीकमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुये धारा 7 पीसी एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी पटवारी भरत सिंह को लोकायुक्त पुलिस ने 14 फरवरी 2019 में 2 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये पकड़ा था।