ग्वालियर। नगर निगम द्वारा शहर में विज्ञापन संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने तथा अवैध प्रचार-प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम की विज्ञापन शाखा ने बिना अनुमति वाहन पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के मामले में कर्ल ऑन पर 45 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। जुर्माना तत्काल जमा भी कराया गया।
नोडल अधिकारी होर्डिंग शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि नगर निगम की विज्ञापन शाखा द्वारा जारी नोटिस के अनुसार वाहन क्रमांक यूपी-15HT3422 पर निगम की अनुमति के बिना विज्ञापन किया जा रहा था। इसे मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध विज्ञापन की श्रेणी में मानते हुए कार्रवाई की गई। वाहन पर विज्ञापन का क्षेत्रफल 150 वर्गफुट तथा विज्ञापन की न्यूनतम अवधि 30 दिवस निर्धारित करते हुए 10 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से कुल 45000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। नगर निगम द्वारा संबंधित संस्था को निर्देशित कर जुर्माना राशि तत्काल निगम कोष में जमा कराई गई।