ग्वालियर । नगर निगम द्वारा अवैध रूप से विज्ञापन करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत विज्ञापन शाखा द्वारा स्वराज ट्रैक्टर द्वारा निगम की बिना अनुमति के अवैध रूप से वाहन पर होर्डिंग, बैनर एवं फ्लेक्स लगाकर विज्ञापन किये जाने पर 45 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया तथा जुर्माना जमा भी कराया गया।
नोडल अधिकारी होर्डिंग शैलेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत नगर निगम की विज्ञापन शाखा द्वारा वाहन क्रमांक यूपी79एटी 8196 पर बिना निगम अनुमति के विज्ञापन कार्य जा रहा था। मध्य प्रदेश आउटडोर मीडिया नियम 2017 के प्रावधान अनुसार संबंधित पर 45000 रूपये का जुर्माना अधिरोपित कर जमा कराया गया।