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श्रम कानूनों के प्रभावी पालन के लिए श्रम स्टार रेटिंग सिस्टम लागू

ग्वालियर। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “श्रम स्टार रेटिंग सिस्टम” लागू किया गया है। यह स्व-मूल्यांकन आधारित, निष्पक्ष एवं स्वचालित प्रणाली है, जिसके माध्यम से पंजीकृत कारखानों, दुकानों एवं अन्य वाणिज्यिक संस्थानों को श्रम कानूनों के अनुपालन के आधार पर स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी। इस पहल से श्रम कानूनों के पालन को बढ़ावा मिलने के साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य-संस्कृति में सुधार सुनिश्चित होगा।
जिले की औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों व कारखानों से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाकर श्रम कानूनों के पालन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग देने की अपील की गई है। श्रम विभाग द्वारा श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत संस्थानों के लिए यह महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। “श्रम स्टार रेटिंग सिस्टम” के अंतर्गत संस्थान स्वयं अपने यहां श्रम कानूनों के अनुपालन संबंधी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगे, जिसके आधार पर उनका मूल्यांकन कर स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी। यह प्रणाली अनुपालन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार होगा, श्रम मानकों के पालन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा संस्थानों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। श्रम विभाग ने सभी संबंधित कारखानों, दुकानों एवं अन्य वाणिज्यिक संस्थानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में “श्रम स्टार रेटिंग सिस्टम” का लाभ उठाएं और अपने संस्थानों में श्रम कानूनों के अनुपालन को और अधिक सुदृढ़ बनाएं। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से श्रमिक हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ उद्योगों और संस्थानों में उत्तरदायी एवं सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। 

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