नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को सुनाई 20 साल की सजा
- कोर्ट ने पीड़िता को पांच लाख रुपए दिलाए जाने के दिए आदेश
धौलपुर। राजस्थान के धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी सलमान को बीस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाना पर साल 2024 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में सलमान को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सजमान को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा के.साथ ही पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़िता को पांच लाख रुपए दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं। धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 13 सितम्बर 2024 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी कक्षा दसवीं में पढ़ रही थी। दो दिन पूर्व 11 सितम्बर 2024 को वह कोचिंग पढ़ने गई हुई थी। वह देर शाम साढ़े सात बजे रोती हुई नाबालिग ने घर आकर परिजनों को बताया कि वह कोचिंग से पढ़ कर घर आ रही थी। तो रास्ते में सलमान उर्फ़ लवेडू उसे जबरन पकड़ कर और जान से मारने की धमकी देकर एक सुनसान मकान में ले गया।.जहां आरोपी सलमान ने जबरन दुष्कर्म किया। महिला पुलिस थाना ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग छात्रा का रेप संबंधी मेडीकल करा कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। अनुसन्धान के दौरान मामला दुष्कर्म का पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में 19 सितम्बर 2024 को पेश किया। तब से आरोपी सलमान न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा हैं।.मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 14 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मंगलवार को मुल्जिम 19 वर्षीय सलमान पुत्र इलियास निवासी पटपरा पुराना शहर धौलपुर को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। इसके साथ ही आरोपी को साढ़े 6 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत पीड़िता को पांच लाख रुपए दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं।