मध्यप्रदेश के पेंशनरों को बड़ी सौगात, महंगाई राहत में वृद्धि

- सातवें वेतनमान में महंगाई राहत 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत, छठवें वेतनमान में महंगाई राहत बढ़कर हुई 262 प्रतिशत
- एक जुलाई 2026 से लागू होंगी संशोधित दरें, 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन पर भी मिलेगा लाभ
भोपाल । मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई राहत की दरों में वृद्धि को मंजूरी दी है। राज्य शासन के निर्णय के अनुसार सातवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दी गई है। संशोधित दरें एक जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। इसका लाभ जुलाई माह की पेंशन एवं परिवार पेंशन में मिलेगा, जो अगस्त 2026 में देय होगी।
वित्त विभाग के अनुसार सातवें वेतनमान के पेंशनरों को महंगाई राहत में दो प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान के पेंशनरों को पांच प्रतिशत की वृद्धि का लाभ मिलेगा। विशेष रूप से 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी संशोधित दर से महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ सेवानिवृत्ति पेंशन, असमर्थता पेंशन और क्षतिपूर्ति पेंशन प्राप्त करने वालों को भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त पात्र परिवार पेंशनरों, असाधारण पेंशन प्राप्तकर्ताओं तथा अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वाले पूर्व कर्मचारियों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार इसका लाभ दिया जाएगा। जिन पेंशनरों ने अपनी पेंशन का एक हिस्सा सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत का भुगतान सारांशीकरण से पूर्व की मूल पेंशन पर किया जाएगा। शासन के निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों और निगमों में संविलियन के बाद पेंशन के एक-तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

पेंशनरों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश
राज्य शासन ने सभी पेंशन संवितरण अधिकारियों को संशोधित महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भुगतान की गणना में रुपये के अपूर्ण भाग को अगले पूर्ण रुपये में समायोजित किया जाएगा। संचालक पेंशन को बैंक शाखाओं में भुगतान की नमूना जांच करने तथा किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर आगामी माह के भुगतान में उसका समायोजन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के पात्र पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी। 



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