विश्व में उपभोक्ताओ के अधिकारों को सुरक्षित एवम संरक्षण के साथ साथ भारत में भी नित नए कानून बनाए जा रहे जिसमे उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों को रक्षा के लिए अनेक कदम उठाए गए है जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओ को अपनी शिकायत करने हेल्पलाइन के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।
यदि कोई व्यापारी आपसे धोखाधडी करता है या एम आर पी से अधिक मूल्य लेता है तो आप उसकी शिकायत
8130009809 पर एक एस एम एस करके कर सकते है।जैसे ही आपकी सूचना कंजूमर हेल्पलाइन को मिलने पर आपको हेल्पलाइन से कॉल पर संपर्क कर आपकी समस्या का समाधान किया जावेगी।
सरकार ने यही नहीं एस एम एस के अलावा टोलफ्री कंजूमर हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज करा सकते है,अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आप 1800 11 400 पर या 14404 पर कॉल कर सकते है एस एम एस की तरह ही यहा भी शिकायत दर्ज की जावेगी और उसका हर संभव समाधान किया जाता है।
आप खुद को http: consumerhelpline.gov.in/पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते है,और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है , यहा आप अपनी शिकायत की जानकारी ,पता, नाम और शिकायत से जुड़े दस्तावेज भी अटैच कर सकते है।
इन बातो का रखे ध्यान
जब भी आप कोई समान या सेवा खरीदे उसकी समस्त जानकारी ले,गारंटी/वारंटी कार्ड तथा बिल /दस्तावेज जरूर लें,
इसके अलावा दुकानदार से या करोवारी से लेनदेन से जुड़ी अन्य चीजे भी अपने पास सुरक्षित रखे
ताकि कोई जरूरत पड़े तो उस समय वे काम आबी सके और अपनी शिकायत को प्रमाणित कर सके।जानकार बनिए और अधिकारों का उपयोग करिए।
(लेखक उपभोक्ता आयोग के वरिष्ट सदस्य है)