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जनगणना कार्य को ध्यान में रखकर शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध

- 1 मई से 30 मई तक लागू रहेगा आदेश
ग्वालियर। भारत की जनगणना-2027 के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य को ध्यान में रखते हुए जिले में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध एक मई से 30 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कहा है कि जनगणना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाना है। इसी उद्देश्य से अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों, कार्यालय प्रमुखों और प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस अवधि में सामान्य परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृत न किए जाएं। विशेष परिस्थितियों में अवकाश की आवश्यकता होने पर कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। अनुमति मिलने के बाद ही अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। कलेक्टर ने सभी विभागों से समन्वय के साथ कार्य करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय-सीमा में मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य पूर्ण कराया जाए।

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