चुनाव प्रचार में अभ्यर्थी 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे
ग्वालियर | लोकसभा निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी के लिए चुनाव प्रचार व्यय की सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को अपने चुनाव खर्च के लिए बैंक में पृथक से एक खाता खोलना अनिवार्य है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर में प्रत्याशी को सभी दैनिक व्यय लेखा का हिसाब-किताब रखना होगा। ऐसे सभी पोस्टर, बैनर, पम्प्लेट, हैण्डबिल, चाहे वे नाम निर्देशन के पहले मुद्रित/प्रकाशित किए गए हों, परंतु नाम निर्देशन के बाद उपयोग किए जा रहे हों, उन सभी का खर्चा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि रैली आयोजन के लिए किराये/भाड़े पर लिए गए व्यावसायिक वाहनों के लिए सभी खर्च प्रचार व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। किसी रैली/प्रदर्शित फोटो/मंच को अभ्यर्थी द्वारा साझा करने आदि पर हुए सभी व्यय भी अभ्यर्थी के चुनाव प्रचार व्यय लेखे में जोड़े जायेंगे।