वाहन चेकिंग में नियमों का उल्लंघन करने पर 19 हजार का जुर्माना वसूला
ग्वालियर। शहर में संचालित एम्बुलेंस और ऑटो रिक्शा में मोटरयान नियमों व सुरक्षा मानकों के पालन की जांच के लिए सोमवार को विशेष जाँच अभियान चलाया गया। माधव डिस्पेंसरी और हजार बिस्तर अस्पताल परिसर में की गई जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एम्बुलेंस से 9 हजार रुपये और ऑटो रिक्शा से 9 हजार 500 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह के मार्गदर्शन में संभागीय उड़नदस्ता प्रभारी नीलम सिंह तथा कार्यालयीन स्टाफ द्वारा यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान हजार बिस्तर अस्पताल परिसर में तीन एम्बुलेंस के फिटनेस प्रमाण-पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (पीयूसी) सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। मोटरयान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित एम्बुलेंस के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 9 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। इसी प्रकार माधव डिस्पेंसरी परिसर में ऑटो रिक्शा की जांच के दौरान फिटनेस, परमिट, पीयूसी और निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान 9 हजार 500 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया।
जाँच के दौरान ऑटो चालकों को निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाने तथा सभी वैध दस्तावेज साथ रखकर ही वाहन संचालित करने की समझाइश दी गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन दोबारा पाए जाने पर संबंधित ऑटो या एम्बुलेंस को जब्त करने, काली सूची में डालने तथा चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।