किसी भी प्रतिष्ठान का संचालन लायसेंस के बगैर न होंः कलेक्टर

ग्वालियर। किसी भी प्रतिष्ठान का संचालन विभागीय अनुमति व लायसेंस के बगैर न हो। जिन प्रतिष्ठानों में प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा हैं, ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को चिन्हित करें और प्रावधानों का पालन एवं विधिवत अनुमति प्राप्त करने के लिए 15 दिन का अवसर दें। इस समयावधि के बाद भी जिन संस्थानों द्वारा यह कार्य नहीं कराया जाए, उन संस्थानों के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने जारी किये हैं। 
कलेक्टर ने गर्मी के मौसम में अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना को ध्यान में रखकर प्राथमिकता के आधार पर विभागीय स्तर पर दल गठित कर विभिन्न प्रकार के संस्थानों में निर्धारित मापदंडों मसलन फायर सेफ्टी एवं विद्युत सुरक्षा के तय मानकों के अनुरूप निरीक्षण कराने निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने इस संबंध में की गई कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में मांगा है। साथ ही हर माह की 5 तारीख तक नियमित रूप से मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जमीन की खरीदी-बिक्री से लेकर भवन, दुकानें, फैक्ट्री, मॉल, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, कोचिंग सेंटर, होटल, लॉज, मैरिज गार्डन, ज्वलनशील सामग्रियों का भण्डारण व विक्रय इत्यादि संस्थान के निर्माण के लिए सभी संबंधित विभागों में नामांतरण, डायवर्सन, भवन निर्माण अनुज्ञा लेना अनिवार्य है। साथ ही विभागीय दिशा-निर्देशन के तहत विद्युत सुरक्षा व फायर सेफ्टी का पुख्ता इंतजाम एवं लायसेंस प्राप्त करने का प्रावधान है। 
जिला दण्डाधिकारी ने गत 19 अप्रैल को एक मैरिज गार्डन में आग लगने की घटना का जिक्र करते हुए आदेश में उल्लेख किया है कि यदि समय रहते बचाव कार्य नहीं किए गए होते तो जन हानि हो सकती थी। इस प्रकार की घटनाओं से प्रकाश में आया है कि संबंधित भूमि स्वामी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन न कर अपनी सुविधा के अनुसार निर्माण कराकर मनमाने तरीके से उपयोग किया जाता है। 

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