श्रवण एवं वाक् बाधित समुदाय के व्यक्तियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
ग्वालियर। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललित किशोर के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्तियों को उनके विधिक अधिकारों, उपलब्ध जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक किये जाने के उद्देश्य से शनिवार को जिला न्यायालय के सभाकक्ष क्रमांक-201 में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
विधिक जागरूकता शिविर का आनलाइन शुभारंभ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति द्वारा आनलाइन यूट्यूब के माध्यम से प्रातः 10.30 बजे किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललित किशोर, ऋतुराज सिंह चौहान, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) निशान्त मिश्रा, नगर निगम मजिस्ट्रेट भूपेन्द्र सिंह कुशवाह, रजिस्टार जिला न्यायालय ग्वालियर एवं अन्य न्यायाधीशगणो के साथ-साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुष्पेन्द्र सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी कु० अंकिता शांडिल्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। शिविर में श्रवण एवं वाक् समुदाय के व्यक्तियों को आनलाइन माध्यम से उनके विधिक अधिकारो, शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओ एवं अन्य जन सुविधाओं के संबंध में आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी द्वारा जानकारी प्रदान की गयी। इसके साथ-साथ सामाजिक न्याय विभाग से श्रीमती अमृता कनेर व अन्य कर्मचारीगण एवं नाक, कान व गला रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय मुरार डा० अमित रघुवंशी एवं रेलवे विभाग की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जिनके द्वारा श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्तियों को विकलांगता पेंशन, रेलवे कन्सेसेशन सर्टिफिकेट, विकलांगता सर्टिफिकेट संबंधी समस्याओं के संबंध में मौके पर निराकरण का प्रयास किया गया। शिविर में श्रवण एवं वाक् बाधित प्रतिभागियों की उपस्थिति में श्रीमती निमिषा श्रीवास्तव, कार्डिनेटर केशव श्रीवास्तव एवं श्रीमती नीतू शर्मा स्पेशल एजुकेटर द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया गया।