उपभोक्ता अधिकार: ऑनलाइन गलत भुगतान होने पर कार्यवाही, रुपए हों सकेगे वापस

- राकेश शिवहरे-
भारत में आजकल ऑनलाइन क्रय विक्रय एवं राशि का भुगतान करने का चलन अत्याधिक रूप से हो रहा है परंतु कभी-कभी असावधानी या गलती से जिस  खाते में भुगतान करना होता है उसके स्थान पर दूसरे खाते या नंबर पर  राशि ट्रांसफर हो जाती है, तब आपको घबराने की नही सजगता की जरूरत  है उक्त राशि वापस प्राप्त  की जा सकती है ,ऐसी स्थिति में  तत्काल हेल्पलाइन  पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा संबंधित बैंक शाखा में सूचना दें और वहां जाकर एक फॉर्म भरना होता है। शिकायत भुगतान होने के  3 दिन के अंदर करना होता है ।
भारत सरकार द्वारा गत वर्ष डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार किया और देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान को उपयोग में लाने का आवाहन किया ,इसके चलते पिछले कुछ वर्षों में  देश के नागरिक दुनिया के सबसे अधिक डिजिटल भुगतान उपयोग करने में आगे रहे हैं । यहां जल्दबाजी या गलती से लेनदेन प्रक्रिया में  किए गए भुगतान राशि चाहे खाते में न जाते हुए अन्य खाते में चले जाने की बहूयातायत शिकायतें आ रही हैं। उपभोक्ता की  अपरिचित व्यक्ति के खाते में पहुंची धनराशि को वापस लेने के लिए कोई जानकारी न होने से बेवजह परेशानी का सबक बन जाता है और भटकते भटकते समय निकल जाता है परंतु यदि आप जागरूक उपभोक्ता हैं तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी शिकायत संबंधित बैंक में घटना से  3 दिन के भीतर की जा सकती है और तीन दिन में की गई कार्यवाही के परिणाम स्वरुप उक्त धनराशि को वापस प्राप्त  किया जा सकता है।  सजग एवं जागरूक उपभोक्ता को डिजिटल भुगतान में सावधानी  की बेहद आवश्यकता है।
उपभोक्ता  किसी गलती से किसी खाते के नंबर पर भुगतान अर्थात राशि सेंड हो जाए तो सबसे पहले  हेल्पलाइन नंबर 1800 120 174 पर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहिए  तथा संबंधित बैंक शाखा में जाकर लिखित में सूचना  एवम इस हेतु  फॉर्म लेकर  उसमें इस प्रकार की जानकारी दर्ज कर  शिकायत लिख कर देना चाहिए ताकि इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही हो सके ।यदि बैंक शाखा इस प्रकार की कार्रवाई करने से मना करती है तो निम्न लिखित पर ईमेल के माध्यम से भी शिकायत  
bankingombudsman.rbi.n  वेबसाइड पर शिकायत कर सकते है।
विषय विशेषज्ञों से चर्चा करने पर यह स्पष्ट हुआ कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है उसके मुताबिक किसी भी उपभोक्ता के साथ ऐसी कोई घटना होने पर उसे  48 घंटे के अंदर रुपए वापस हो सकेंगे, डिजिटल भुगतान होने पर मोबाइल पर एक मैसेज प्राप्त होता है उस मैसेज को सुरक्षित रखना आवश्यक है, उसे डिलीट ना किया जावे इस मैसेज में पी बी एल नंबर होता है जो रुपए वापस लेने के लिए सहायक सिद्ध होता है, गलत भुगतान  संबंधित स्क्रीनशॉट भी ले और पे फोन, पेटीएम ,यूपीआई के कस्टमर केयर सपोर्ट में फोन कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

(लेखक उपभोक्ता आयोग में वरिष्ठ न्यायिक सदस्य है )

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