लालू के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी

ग्वालियर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने आम्र्स एक्ट के एक पुराने मामले में स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह गिरफ्तारी वारंट तीन अप्रैल को एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश महेन्द्र सैनी ने जारी किया।
एमपीएमएलए कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मेहरोत्रा ने बताया कि यह मामला  1995 और 1997 में फर्जी अवैध फार्म नंबर 16 (फार्म नंबर 16 जो आम्र्स डीलर के लिए जारी होते हैं उसके आधार पर आम्र्स जारी करने को दिया जाता है) को तैयार कर हथियारों की सप्लाई के मामले में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है।
गौरतलब है कि यहां फर्जीवाड़ा 23 अगस्त 1995 से लेकर 15 मई 1997 के बीच किया गया था। कुल तीन फर्म से हथियार और कारतूस की खरीद की गई थी, इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित 23 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसमें से 6 के खिलाफ ट्रायल न्यायालय में चल रही है, वहीं इसमें से दो आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 आरोपी जिसमें लालूप्रसाद यादव का नाम भी था वह भी अभी फरार चल रहे हैं। पूर्व में भी इस मामले में लालूप्रसाद यादव को न्यायालय ने संभवतः वारंट जारी किया था ।
पुलिस ने इस मामले में जुलाई 1998 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अप्रैल 1998 में पुलिस ने लालू प्रसाद यादव पुत्र कुंद्रिका सिंह के नाम से फरारी पंचनामा तैयार किया जबकि बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के पिता का नाम कुंदन राय है। ऐसे में इस मामले में शासकीय अधिवक्ता द्वारा स्टेटस रिपोर्ट मंगाये जाने पर यह मामला ग्वालियर एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंच गया। क्योंकि उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम जुड़ा हुआ है।

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