ग्वालियर। जिले में संचालित लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी श्रम विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। प्रभारी कलेक्टर कुमार सत्यम ने जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत श्रम विभाग की महत्वपूर्ण सेवाएँ अधिसूचित हैं। इनमें निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ तथा प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना शामिल है।
प्रभारी कलेक्टर सत्यम ने निर्देश दिए हैं कि इन सेवाओं से संबंधित सभी आवेदन अनिवार्य रूप से लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएँ, ताकि आवेदनों की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके और निर्धारित समय-सीमा में उनका निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि श्रम विभाग की योजनाओं से संबंधित आवेदनों की प्रक्रिया निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही संचालित हो। इससे पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सकेगा तथा सेवाओं के निराकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।