व्यापार समिति दाल बाजार से गोकुल बंसल का निष्कासन बना रहेगा, आदेश आया
ग्वालियर। व्यापार समिति दाल बाजार लश्कर ग्वालियर से पूर्व अध्यक्ष गोकुल बंसल का निष्कासन यथावत रहेगा। आज ग्वलियर के सहायक पंजीयक फर्म्स एंड सोसायटी बी एस सोलंकी ने याचिकाकर्ता गोकुल बंसल की याचिका को निरस्त कर दिया । गोकुल बंसल ने व्यापार समिति दालबाजार से अपने निष्कासन को अविवेक पूर्ण और दुर्भावना से प्रेरित बताया था।
सहायक रजिस्टार बीएस सोलंकी ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला संस्था के पदाधिकारियों व याचिकाकर्ता के मध्य उनका आंतरिक मामला है। अतः याचिका कर्ता की सदस्यता समाप्त किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप करने का अधिकार मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 में सहायक पंजीयक फर्म्स सोसायटी ग्वालियर चंबल संभाग को नहीं है।
सदस्यता के संबंध में संस्था के पंजीकृत विधान के अनुसार बहुमत के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार संस्था की कार्यकारिणी समिति को है। अतः याचिकाकर्ता गोकुल बंसल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन 8-1-2026 एवं 6-3-2026को उपरोक्त कारणों से अमान्य किया जाता है।