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Sandhyadesh

ताका-झांकी

प्रधान जिला न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन रवाना किया

10-May-22 175
Sandhyadesh

नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिये निकला है वाहन 
ग्वालियर / नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए एक प्रचार वाहन को प्रधान जिला न्यायाधीश  प्रेम नारायण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जिला न्यायालय परिसर से रवाना किया। यह प्रचार वाहन 12 मई तक ग्वालियर शहर के विभिन्न वार्डों एवं बस्तियों में जाकर लोक अदालत का प्रचार-प्रसार माइक व लाउडस्पीकर के माध्यम से करेगा।
ज्ञात हो कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार ग्वालियर जिले में जिला व तहसील स्तर पर 14 मई को नेशनल लोक अदालत आयोजित होने जा रही है।
जिला न्यायालय से प्रचार वाहन को रवाना करते समय जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  गालिब रसूल एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी  दीपक शर्मा सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के पालन में ग्वालियर जिले में भी शनिवार 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  प्रेम नारायण सिंह के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय ग्वालियर, सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार, कुटुम्ब न्यायालय तथा श्रम न्यायालय ग्वालियर में एक साथ नेशनल लोक अदालत आयोजित होंगीं।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरण निराकृत करने के लिए जिले में कुल 56 खण्डपीठें गठित की गई है। जिसमें जिला न्यायालय के लिए 41, सिविल न्यायालय डबरा के लिए 8, सिविल न्यायालय भितरवार के लिए 2, कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर के लिए 3 एवं श्रम न्यायालय ग्वालियर के लिए 2 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
          नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के क्लेम प्रकरण, एनआई एक्ट के डिसआनर प्रकरण, पारिवारिक, वैवाहिक मामले, विद्युत इत्यादि से संबंधित लम्बित मामलों में दोनो पक्षो के आपसी राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा ।
          नेशनल लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष विभिन्न बैंको, फायनेंस कम्पनियों, टेलीफोन कम्पनियों, विद्युत मण्डल एवं नगर निगम के बकाया वसूली राशि के प्रीलिटिगेशन प्रकरण भी रखे जाएगें । नेशनल लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों में विद्युत वितरण कम्पनी, नगर निगम एवं बीमा कम्पनियों द्वारा नियमानुसार छूट भी दी जायेगी।
          पक्षकारगण सीधे नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने-अपने मामलों का निराकरण करा सकते है।

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