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ताका-झांकी

गृह विभाग के आदेश का पालन सख्ती से हो तो पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता नहीं: शारदा

23-May-23 244
Sandhyadesh

भोपाल । मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने वर्ष 1985 से 2010 तक पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए थे, परन्तु पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा उक्त आदेश पर अब तक अमल नहीं किया गया है।
इंडियन फेडरेशन आफ मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के आदेश का पालन होता है तो फिर पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता नहीं है। इस आदेश में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। संचालक जनसंपर्क एवं पुलिस महानिदेशक के स्थान पर जिला जनसंपर्क अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक तक सीमित करना चाहिए। श्री शारदा ने कहा कि इस आदेश से स्पष्ट है कि आरएनआई में पंजीकृत समाचार पत्र एवं चैनल के संवाददाता पर किसी की शिकायत पर सबसे पहले धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक अथवा डीआईजी के द्वारा की जाने के बाद यदि शिकायत सही पाई जाती है तो फिर अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।

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