राशनकार्ड से अपात्रों के नाम हटाने के कार्य को प्राथमिकता से करें, ताकि जरूरतमंदों के नाम जोड़े जा सकें: कलेक्टर श्रीमती चौहान

ग्वालियर ।   राशन कार्ड के माध्यम से जरूरतमंदों को प्रतिमाह किफायती दर पर राशन दुकानों से अनाज उपलब्ध कराया जाता है। राशन कार्ड में ऐसे सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम हटाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए, ताकि अन्य जरूरतमंदों के नाम जोड़े जा सकें। इसके साथ ही एक नाम वाले राशन कार्ड एवं 10 से अधिक सदस्यों की संख्या वाले राशन कार्डों के सत्यापन का कार्य भी प्राथमिकता से किया जाए। यह निर्देश सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने  दिए हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विवेक कुमार, एडीएम कुमार सत्यम, एडीएम टीएन सिंह उपस्थित थे। 
बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया है कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में राशनकार्ड में दर्ज ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम हटाने का कार्य प्राथमिकता पर किया जाए। इसके साथ ही सभी राशन दुकानों पर एक सदस्यीय राशनकार्ड एवं 10 सदस्यों से अधिक वाले राशन कार्डों का भी भौतिक सत्यापन कराया जाए, ताकि पात्र लोगों को ही राशन उपलब्ध हो सके। अपात्रों के नाम राशनकार्ड से हटाने से अन्य पात्र लोगों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने सीएम हैल्पलाइन की समीक्षा के दौरान सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 65 प्रतिशत से अधिक सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण सभी जिला अधिकारी सुनिश्चित करें। जिन विभागों में लंबित प्रकरणों का निराकरण 65 प्रतिशत से कम होगा वे सभी विभागीय अधिकारी 19 मार्च को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक सीएम हैल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। इसके पश्चात उनकी समीक्षा की जायेगी। उन्होंने वन विभाग में सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की प्रगति कम होने पर एसीएस वन विभाग को लंबित प्रकरणों की सूची के साथ पत्र भेजने की बात भी कही। 
बैठक में कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जिन प्रकरणों में हितग्राहियों को समय रहते सुविधा प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से दण्ड वसूल कर हितग्राहियों को प्रदाय करने का कार्य किया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निराकरण शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में ही सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ, चना व सरसों की खरीदी के लिये जिले में पंजीकृत किसानों के भौतिक सत्यापन का कार्य भी तत्परता से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भी निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में किसानों के भौतिक सत्यापन के कार्य को प्राथमिकता से कराएँ। इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर खरीदी केन्द्र निर्धारण के साथ-साथ अन्य व्यवस्थायें भी समय पर हों, यह भी अनुविभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा है कि पॉलीथिन का उपयोग जिले में न हो, इसके लिये निरंतर कार्रवाई की जाए। पॉलीथिन उपयोगकर्ता एवं पॉलीथिन निर्माताओं के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भी निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में दल गठित कर पॉलीथिन के विरूद्ध कार्रवाई करें। इसके साथ ही जन जागरूकता के लिये भी विशेष प्रयास किए जाएं। 

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