चेंबर की असाधारण सभा विधान अनुसार 12 को ही होगीः दीपक अग्रवाल
- सब रजिस्ट्रार सोलंकी व सोमानी को भेजा पत्र
ग्वालियर। मप्र चेंबर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने सब रजिस्ट्रार फम्र्स एवं सोसायटी को 21 दिन पहले ही बुलाने पर पत्र देकर आपत्ति जताने वाले चेंबर सदस्य विजय सोमानी को पत्र देकर जबाब दिया है कि यह बैठक संस्था के विधान की धारा 12(3) में असाधारण सभा बुलाने के लिये 101 सदस्यों के हस्ताक्षर से पत्र प्राप्त होने पर 21 दिन के भीतर असाधारण सभा बुलाने के नियम के तहत ही बुलाई गई है। अतः असाधारण सभा की बैठक 12 जून को ही आयोजित होगी।
चेंबर आफ कामर्स के मानसेवी सचिव दीपक अग्रवाल ने चेंबर की ओर से सब रजिस्ट्रार बीएस सोलंकी व रजिस्ट्रार फम्र्स एवं संस्थायें भोपाल को भी सूचना भेजी हैं। इस सूचना में कहा गया है कि इस संस्था के विधान की धारा 12(3) के तहत ही कार्यकारिणी समिति द्वारा प्राप्त पत्र की अवधारणा एवं तय समय में निर्वाचन संपन्न हो इसका संवैधानिक पालन करने की दृष्टि से गहन चिंतन के बाद सर्वसम्मति से असाधारण सभा की तिथि 12 जून 2026 तय कर असाधारण सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक की सूचना चेंबर सदस्यों को प्रचलित डिजीटल माध्यम से दी जा चुकी है।
पत्र में कहा गया है कि धारा 12 के तहत प्राप्त पत्र संविधान अनुसार होने से विशेष परिस्थिति में असाधारण सभा दिनांक 12 जून 2026 के आहूत की गई है। जिसमे पत्र का निराकरण कर निर्वाचन तय समयावधि में कराया जा सकें। श्रीमान सहायक पंजीयक महोदय के निर्देश के पालन में आपका पत्र दिनांक 8.06.2026 के संदर्भ में उपरोक्त तथ्य प्रस्तुत हैं। इस पत्र के साथ ही चेंबर सचिव ने सब रजिस्ट्रार बीएस सोलंकी के निर्देश पर तत्काल जबाब देकर यह स्पष्ट किया है कि हमने चेंबर विधान अनुसार ही असाधारण सभा बुलाई हैं।